आय का एक स्थिर स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

कोई आय जो आय के अन्य किसी शीर्षक के तहत कर हेतु वसूलनीय नहीं है तथा जिसे कुल आय से अपवर्जित नही किया जाना है "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के तहत अवशिष्ट आय के तौर पर कर हेतु वसूलनीय होगी।

शीर्षक "अन्य स्रोतों से आय" के तहत कर हेतु वसूलनीय आय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

अवशिष्ट आय के रूप में कर योग्य आय की प्रकृति

घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश धारा 10(34) के अंतर्गत कर से मुक्त होंगे यदि यह धारा 115-ण के अंतर्गत लाभांश वितरित कर हेतु वसूलनीय हो। हालांकि, धारा 115खखघक (वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा निर्दिष्टानुसार) के अनुसार, निवासी व्यक्ति/एचयूएफ/फर्म की स्थिति में, लाभांश 10 प्रतिशत की दर पर कर हेतु वसूलनीय होगा यदि वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश की कुल राशि रू. 10,00,000 से अधिक होती है।

किसी भी रूप में या किसी भी स्वरूप की घुड़ दौड़, ताश का खेल, जुआ या सट्टेबाजी सहित लॉटरी, पहेली, दौड़ से जीत के रूप में आय

पीएफ/र्इएसआर्इ/सेवानिवृत्ति कोष आदि में अंशदान के रूप में अपने कर्मचारियों से एक नियोक्ता से प्राप्त कोर्इ राशि, अगर यह प्रासंगिक निधि में जमा नहीं और यह ‘शीर्षक व्यापार अथवा पेशे से लाभ व प्राप्ति' के तहत कर योग्य नहीं है।

प्रतिभूतियों पर ब्याज, यदि 'व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ व प्राप्ति' शीषर्क के तहत करयोगय नही है

करदाता से संबंधित मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर तथा भाड़े पर देने से आय यदि आय "व्यापार अथवा पेशे से लाभ तथा प्राप्ति" शीर्षक के तहत कर हेतु वसूलनीय नहीं है

इमारतों के साथ संयंत्र, मशीनरी या फर्नीचर के देने से समग्र किराये की आय, जहां ऐसे भाड़ा अविभाज्य है और ऐसी आय ‘व्यापार अथवा पेशे की लाभ व प्राप्ति' शीर्षक के तहत कर योग्य नहीं है

प्रमुख की बीमा नीति (बोनस सहित) के तहत प्राप्त कोर्इ राशि, अगर 'व्यापार अथवा पेशे से लाभ न प्राप्ति' शीर्षक' या शीर्ष 'वेतन' के तहत कर योग्य नहीं है

निम्नलिखित मामलों में, किसी भी व्यक्ति (एचयूएफ के रिश्तेदारों अथवा सदस्यों अथवा दी गई परिस्थितियों को छोड़कर, टिप्पणी 1 देखें) से एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्राप्त धन आय का एक स्थिर स्रोत या संपत्ति कोई भी राशि 'शीर्षक अन्य स्रोतों से आय' तहत करयोग्य हैं:

क) यदि कोई राशि पिछले वर्ष के दौरान रू. 50,000 से अधिक के प्रतिफल के बिना प्राप्त होती है तो पूर्ण राशि कर हेतु वसूलनीय होगी ;

ख) यदि एक अचल संपत्ति आय का एक स्थिर स्रोत आय का एक स्थिर स्रोत प्रतिफल और स्टांप शुल्क मूल्य के बिना प्राप्त होती है जो आय का एक स्थिर स्रोत 50,000, रुपये से अधिक है तो ऐसी संपत्ति का स्टांप शुल्क आय का एक स्थिर स्रोत मूल्य कर के दायरे में होगा;

ग) यदि अचल संपत्ति प्रतिफल आय का एक स्थिर स्रोत के लिए प्राप्त होती है जो रू. 50,000 की राशि द्वारा संपत्ति की स्टांप ड्यूटी से कम है तो स्टांप ड्यूटी की राशि तथा प्रतिफल के बीच का अंतर कर हेतु वसूलनीय है;

(i) रु. 50,000 की राशि (ii) प्रतिफल के 5% के बराबर राशि

घ) यदि चल संपत्ति * प्रतिफल के बिना प्राप्त होती है तथा ऐसी संपत्ति की समग्र उचित बाजार कीमत रू. 50,000 से अधिक है तो ऐसी संपत्ति की समग्र उचित बाजार कीमत की पूर्ण राशि कर हेतु वसूलनीय होगी

ड़) यदि चल संपत्ति प्रतिफल के बिना प्राप्त होती हैं जो रू. 50,000 से अधिक आय का एक स्थिर स्रोत की राशि से संपत्ति की समग्र उचित बाजार कीमत से कम है तो समग्र उचित बाजार कीमत तथा प्रतिफल के बीच का अंतर कर हेतु वसूलनीय है।

यदि एकाधिकारवत कंपनी में शेयर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा अन्य एकाधिकारवत कंपनी द्वारा बिना प्रतिफल अथवा अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त होता है तो दिए गए प्रतिफल, यदि हो, द्वारा सीमितानुसार ऐसे शेयरों की समग्र उचित बाजार कीमत कर हेतु वसूलनीय होगा

टिप्पणी : कुछ भी कर हेतु वसूलनीय नही होगा यदि करयोग्य राशि रू. 50,आय का एक स्थिर स्रोत 000 से अधिक नही होती।

यदि एक एकाधिकारवत कंपनी शेयर, जो ऐसे शेयर के उचित बाजार मूल्य से अधिक है, के निगर्मन के लिए कोई प्रतिफल प्राप्त करता है तो इसकी उचित बाजार कीमत के सीमितानुसार ऐसे शेयरों के लिए प्राप्त समग्र प्रतिफल कर हेतु वसूलनीय होगा

टिप्पणी : यह प्रावधान निम्नलिखित मामालों में स्वीकार्य नहीं होगा

क) जहां शेयरों के निगर्मन के लिए प्रतिफल उद्यम पूंजी कंपनी अथवा उद्यम पूंजी कोष से उद्यम पूंजी उपक्रम द्वारा प्राप्त होते हैं

ख) जहां शेयरों के निगर्मन के लिए प्रतिफल सरकार द्वारा अधिसूचितानुसार व्यक्तियों की श्रेणी अथवा श्रेणियों से कंपनी द्वार प्राप्त होते हैं।

मुआवजा या वर्धित मुआवजे पर प्राप्त ब्याज

एक पूंजीगत परिसंपत्ति के स्थानांतरण के लिए पराक्रमण के दौरान उधार अथवा अन्यथा के रूप में प्राप्त पैसे की कोई राशि इस शीर्षक के तहत करयोग्य होगी, यदि:

क) इस तरह की राशि जब्त कर ली है; और

ख) 'पराक्रमण ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप नही होता।

*'चल संपत्ति' में शेयर, प्रतिभूतियां, आभूषण, पुरातात्विक आय का एक स्थिर स्रोत संग्रह, चित्र, पेंटिंग, मूर्तियां, कला संबंधित कोई कार्य अथवा सोना-चांदी आदि शामिल होगा।

5.1.1 उपहार, कर हेतु वसूलनीय नही हैं [धारा 56 (2) (vii)]

निम्नलिखित परिस्थितियों में एक व्यक्ति (1.4.2017 को या उसके बाद) द्वारा प्राप्त धन या संपत्ति के कोई राशि कर के दायरे में नहीं होगा:

क) रिश्तेदारों से एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त उपहार;

ख) उसकी शादी के अवसर पर एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त उपहार;

ग) एक वसीयत के तहत या विरासत के माध्यम से एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्राप्त उपहार;

घ) दाता के मौत के अवलोकन में प्राप्त उपहार;

ड़) कोर्इ भी स्थानीय प्राधिकरण से आय का एक स्थिर स्रोत प्राप्त उपहार;

च) किसी कोष, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, चिकित्सा संस्थान, धारा 10(23ग) में संदर्भितानुसार किसी न्यास अथवा संस्थान से प्राप्त उपहार;

छ) धारा 12कक तहत पंजीकृत किसी व्यास अथवा संस्थान से प्राप्त उपहार।

ज) क्रमश: धारा 47 के वाक्यांश (viघ) अथवा (vii) के अंतर्गत एक कंपनी के डिमर्जर अथवा एकीकरण के परिणामस्वरूप प्राप्त शेयर

झ) धारा 47(viगख) के अंतर्गत एक सहकारी बैंक के व्यापार को पुर्नव्यवस्थित करने के परिणामस्वरूप प्राप्त शेयर

**'रिश्तेदार' का अर्थ होगा:

1. व्यक्ति का जीवनसाथी

2. व्यक्ति के भाई व बहन

3. व्यक्ति के जीवनसाथी का भाई अथवा बहन

4. व्यक्ति के माता पिता दोनों में से किसी के भार्इ या बहन

5. व्यक्ति का कोर्इ नजदीकी लग्न या वंशज

6. व्यक्ति के जीवनसाथी में से कोर्इ नजदीकी लग्न या वंशज

7. उक्त बिंदु 2-6 में संदर्भित व्यक्ति का जीवनसाथी

निम्नलिखित व्यय को शीर्षक 'अन्य स्रोतों से आय का एक स्थिर स्रोत आय' के तहत कर हेतु वसूलनीय आय से कटौती के तौर पर अनुमति मिलती है:

कटौती की अनुमति

लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज

प्रतिभूति पर ब्याज अथवा लाभांश (धारा 115-ण में संदर्भित लांभांश को छोड़कर) प्राप्त करने के लिए बैंकर अथवा किसी अन्य व्यक्ति हेतु दलाली अथवा पारिश्रमिक के रूप में दी गई कोई उचित राशि

भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि, र्इएसआर्इ निधि या ऐसे कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य निधि के लिए कर्मचारियों का अंशदान

यदि कर्मचारी अंशदान नियत तिथि को अथवा पूर्व प्रासंगिक कोष में उनके खातों में डाला जाता है

संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर या इमारत पर किराये देने की आय

किराया, दरें, कर, आय का एक स्थिर स्रोत मरम्मत, बीमा और मूल्यह्रास आदि

अधिकतम रु. 15,000 के अनुसार पारिवारिक पेंशन का 1/3 भाग।

ऐसी आय अर्जित करने के लिए पूर्णता तथा विशेष रूप से विस्तारित अन्य कोर्इ व्यय (पूंजीगत व्यय के तौर पर नही)

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