EPF में 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर मिलने वाली ब्याज भी टैक्स के दायरे में आएगी। (फोटो सोर्स: रायटर)

कॉपी एंड क्रिप्टो : Crypto करेंसी से आय पर 30% टैक्स, जानें- अपने सवालों के जवाब

सरकार ने बजट में क्रिप्टो करेंसी टैक्स का ऐलान किया है, लेकिन बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं, जहन में हैं. आज उन्हीं सवालों को हम आंसर करने वाले. क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या हाइलाइट्स रही बजट में सबसे पहले उसी के साथ शुरुआत करते हैं. क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा.

क्रिप्टो करेंसी पर पैसा लगाया है, तो कितना परसेंट देना होगा टैक्स? नहीं देने पर क्या होगा? जानिए.

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क्रिप्टो करेंसी इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। भले ही पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो करेंसी में काफी गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन कुछ सालों में निवेशकों की इसमें दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ी हैं। बिटकॉइन, डोजकॉइन और इथीरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी लोगों की कमाई का एक साधन बन चुकी हैं। अब जब लोग इसकी मदद से पैसा कमा रहे हैं, तो टैक्स का भी भुगतान करना पड़ेगा।

भले ही रिजर्व बैंक ने अब तक क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता ना दी हो, फिर भी उस पर टैक्स देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इनकम टैक्स का नोटिस भी आपको क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? आ सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार इनकम टैक्स कानून में जिन इनकम को छूट दी जाती हैं, उसके अलावा हर तरह की इनकम टैक्स के दायरे में आती है

अभी तो ये नहीं मालूम कि सरकार कब तक क्रिप्टो करेंसी को हरी झंडी देगी। जब तक सरकार की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक इसको लेकर उलझनें बनी रहेगी।

क्रिप्टो करेंसी से जो कमाई होती है उस पर कितना टैक्स लगेगा, उसको लेकर अब तक कोई भी साफ नियम है नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमैंट की तरफ से ऐसे कोई भी निर्देश अब तक जारी नहीं किए गए, जिससे ये पता चले कि इससे होने वाली कमाई पर कितना टैक्स देना होगा।

हालांकि इसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी रखने वाले लोग टैक्स ना देने की छूट हैं। लोग इसके जरिए कमाई करते रहेंगे और टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए कितना टैक्स का भुगतान करना चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए आपको बिटकॉइन रखने वाले एक्सपर्ट्स से सलाह करनी चाहिए।

आप ये जानकर क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं कि आपका निवेश किस प्रकार का है। क्रिप्टो करेंसी किसी करेंसी के तौर पर ली गई हैं या फिर एसेट के रूप में, इस पर ही टैक्स निर्भर करेगा। अगर क्रिप्टोकरंसी बेचने पर कमाई की जा रही हैं, तो इसमें टैक्स का भुगतान बिजनेस इनकम के तौर पर करना होगा। वहीं आप अगर क्रिप्टो करेंसी को निवेश के तौर पर लेते हैं, और रोककर रख लेते हैं तो कैपिटल गेन के मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा।

जानकारों की मानें तो क्रिप्टो करेंसी पर जब तक टैक्स डिपार्टमेंट कोई क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? निर्देश नहीं देता, तब तक इसमें निवेश करने वालों को 30 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना चाहिए। वो लोग जो क्रिप्टो क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? पर पैसा लगाते हैं और खुद को इनकम डिपार्टपेंट की कार्रवाई से सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो 30 फीसदी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

भारत में भले ही क्रिप्टो करेंसी लीगल ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका ट्रांजेक्शन करना अवैध है। इसलिए जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो उस दौरान क्रिप्टो करेंसी का जिक्र जरूर करना चाहिए।

Ruchi Mehra

Ruchi Mehra

रूचि एक समर्पित लेखक है जो किसी भी विषय पर लिखना पसंद करती है। रूचि पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, विदेश, राज्य की खबरों पर एक समान पकड़ रखती हैं। रूचि को वेब और टीवी का कुल मिलाकर 3 साल का अनुभव है। रुचि नेड्रिक न्यूज में बतौर लेखक काम करती है।

Income Tax को लेकर 1 अप्रैल से बदल रहे क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? हैं ये 5 नियम, हर टैक्सपेयर के लिए जानना है जरूरी

Income Tax: 1 अप्रैल 2022 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। नए क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? वित्त वर्ष से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव होने वाला है

Income Tax: 1 अप्रैल 2022 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। नए वित्त वर्ष से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव होने वाला है। इसमें क्रिप्टो एसेट पर लगने वाला टैक्स भी शामिल है। पीएफ पर 2.50 लाख रुपये से अधिक निवेश पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। इसके अलावा कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर हुए खर्च पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। आज हम आपको बता रहे हैं कि टैक्स से जुड़े किन नियमों में बदलाव आने वाला है।

क्रिप्टो से फायदे पर टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाने का भी ऐलान किया। अगर कोई आपके खाते क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? में क्रिप्टो ट्रांसफर करता है या आपको गिफ्ट करता है, तो भी आपको उस डिजिटल एसेट्स पर पर टैक्स देना होगा।

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क्रिप्टो में नुकसान होने पर भी नहीं मिलेगी राहत

क्रिप्टो पर में लाभ होने पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको क्रिप्टो पर नुकसान भी होता है तो भी आपको टैक्स देना होगा। यानी किसी भी डिजीटल एसेट पर नुकसान होने पर उसे आप फायदे के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके पास बिटकॉइन और शीबा इनू दोनों हैं अगर एक में आपको 100 रुपये का फायदा और दूसरे में 100 रुपये का नुकसान हो रहा है तो आपको बिटकॉइन के 100 रुपये के फायदे पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा लेकिन 100 रुपये जो गवाएं है वो आपको उटाना होगा। आप एक के फायदे को दूसर के नुकसान के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते।

पीएफ अकाउंट पर टैक्स

ईपीएफ के नए नियम के मुताबिक, अगर कर्मचारी का एक फाइनेंशियल ईयर में पीएफ में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा होता है तो उस पर टैक्स लगेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह नियम सिर्फ पीएफ में जमा होने वाले कर्मचारी के अकाउंट के लिए है। आपके पीएफ में कंपनी की तरफ से जमा किए जाने वाले अमाउंट पर यह नियम लागू नहीं होगा।

कोविड-19 ट्रीटमेंट के खर्च पर टैक्स में राहत

नए नियमों के मुताबिक कोविड के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को मिले पैसे पर भी टैक्स छूट मिलेगी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये पैसा मृत्यु के 12 महीने के अंदर मिलनी चाहिए। ये 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

अपडेटेड IT रिटर्न फाइल करने की मिलेगी सुविधा

नए फाइनेंशियल ईयर से टैक्सपेयर्स अगर किसी गड़बड़ी या गलती को सुधारकर अपना ITR भरना चाहते हैं तो फिर से फाइल कर सकते हैं। अब टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर के 2 क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

Changes From July 1: हर घर पर पड़ेगा असर, लगेगा डबल जुर्माना, आज से बदल गए ये नियम!

आज 1 July 2022 से देश में कई बड़े बदलाव लागू किए गए हैं. इन वित्तीय बदलावों का सीधा असर देश की आम जनता पर पड़ेगा. क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के ट्रांजैक्शन पर एक फीसदी टीडीएस (TDS) लागू होने के साथ ही आज से Air Conditioner खरीदना भी महंगा हो गया है.

आज से लागू हो गए ये बड़े बदलाव

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 जुलाई 2022,
  • (अपडेटेड 01 जुलाई 2022, 9:46 AM IST)
  • क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस लागू
  • एयर कंडीशनर खरीदना भी हो सकता है महंगा

जुलाई का महीना शुरू हो गया है और आज महीने के पहले दिन से कई बड़े वित्तीय बदलाव लागू कर दिए गए हैं, जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाले हैं, जबकि कुछ आपकी जेब पर बोझ बढ़ाने वाले हैं. आज से सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और गिफ्ट पर TDS लागू कर दिया है.

क्रिप्टोकरेंसी पर एक फीसदी टीडीएस
क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर सरकार की ओर से 30 फीसदी का टैक्स (Tax) लगाए जाने के बाद आज से क्रिप्टो निवेशकों को एक और झटका लगा है. दरअसल, निवेशकों को सभी तरह के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी की दर से TDS का भुगतान करना होगा, चाहे वो क्रिप्टो असेट लाभ में बेचा गया हो या फिर नुकसान में. सरकार के इस फैसले के पीछे दरअसल, मकसद यह है कि ऐसा करके वह क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन (Transactions) करने वालों की निगरानी कर सकेगी.

गिफ्ट पर 10 फीसदी TDS
दूसरे बड़े बदलाव के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2022 से व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10 फीसदी की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) का नियम लागू कर दिया गया है. ये टैक्स सोशल मीडिया (Social Media) इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए टीडीएस देना तब जरूरी होगा, जब किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य से गिफ्ट दिया गया हो, जबकि डॉक्टरों (Doctors) को मिलने वाली मुफ्त दवा के सैंपल, विदेशी क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? फ्लाइट टिकट या अन्य मंहगे गिफ्ट पर यह नियम लागू होगा.

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एयर कंडीशनर (AC) खरीदना पड़ेगा महंगा
आज से अपने घर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर (Air Conditioner) खरीदने के लिए अब जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. दरअसल, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने एयर कंडीशनर्स के लिए एनर्जी रेटिंग रूल्स में बदलाव किया है, जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू हो गया है. इसके मुताबिक, 5-स्टार एसी की रेटिंग सीधे 4-स्टार हो जाएगी. नई एनर्जी एफिशिएंसी निर्देशों के साथ ही भारत में एसी की कीमतों में आने वाले समय में 10 फीसदी तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है.

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन
भारत में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं मिलने वाली है. सरकार के इस फैसले की वजह से पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट (Dairy Products) बनाने और बेचने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है. इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद आज से बेवरेज कंपनियां प्लास्टिक स्ट्रॉ (Plastic Straw) के साथ अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगी.

पैन-आधार लिंक पर दोगुना जुर्माना
जिन लोगों ने अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उन्हें आज से इस काम को करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. 30 जून तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करने पर इसका आधा यानी 500 रुपये जुर्माने भरना था. इसको लेकर सरकार की ओर से भी कई बार हिदायत दी जा चुकी है, इसके बावजूद अगर आप यह काम करने से चूक गए हैं तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ गया है.

LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख की तरह आज भी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया गया है. कंपनियों ने आज कमर्शियल सिलेंडर के दाम 198 रुपये बढ़ा दिए हैं. हालांकि सब्सिडी वाली सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलो क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 2021 रुपये हो गये हैं. इससे पहले इनकी कीमतें 2219 रुपये थीं.

New Income Tax Rule : 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, टैक्सपेयर के लिए जानना जरूरी

इनकम टैक्स के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स के नियम में 1 अप्रैल से बदलाव होने जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना के इलाज में हुआ खर्च टैक्स के दायरे से बाहर होगा।

New Income Tax Rule : 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, टैक्सपेयर के लिए जानना जरूरी

EPF में 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर मिलने वाली ब्याज भी टैक्स के दायरे में आएगी। (फोटो सोर्स: रायटर)

1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है इसी दिन से इनकम टैक्स और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े नियमों में भी बदलावा होने जा रहा है। अगर आप टैक्सपेयर और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो आपको इन नियम के बारे में जरूर जानना चाहिए। आपको बता दें अब क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर और लेनदेन पर टैक्स देना होगा। इसके साथ ही EPF में 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर मिलने वाली ब्याज भी टैक्स के दायरे में आएगी। वहीं कोविड-19 के इलाज में खर्च होने वाला पैसा टैक्स छूट में शामिल किया जा सकेगा। आइए जानते हैं इन सभी नियमों के बारे में….

अपडेटेड IT रिटर्न फाइल करने की सुविधा – नए वित्त वर्ष में आयकरदाताओं के लिए एक विशेष सहूलियत दी गई है। अगर आप किसी गड़बड़ी या गलती को सुधारकर फिर से ITR भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। टैक्सपेयर अब रिलेवेंट असेसमेंट साल से दो वर्ष के भीतर एक अपडेटड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

राज्य सरकार के कर्मचारियों का NPS डिडक्शन – राज्य सरकार के कर्मचारी क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? अब क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? नियोक्ता द्वारा अपनी बेसिक सेलरी और महंगाई भत्ते के 14% तक NPS योगदान के लिए सेक्शन 80CCD (2) के तहत कटौती का दावा कर सकेंगे, जोकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कटौती के अनुरूप होगा।

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PF अकाउंट पर देना पड़ सकता है टैक्स – नए आयकर कानून के अनुसार PF अकाउंट को दो हिस्सों में बांटा जाएगा जिसमें 2.5 लाख रुपये तक का योगदान टैक्स फ्री रहेगा।साथ ही इससे ऊपर के योगदान पर मिलने वाली ब्याज पर टैक्स देना होगा।

कोविड-19 के इलाज पर हुए खर्च में पर टैक्स में राहत – अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए क्या आपको क्रिप्टो रखने के लिए टैक्स देना होगा? कोरोना इलाज का भुगतान करता है या किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के कोरोना इलाज के लिए भुगतान किया है तो उस राशि को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा। आपको बता दें सरकार ने इसकी घोषणा जून 2021 में की थी जो इस फाइनेंशियल ईयर से लागू होगी।

क्रिप्टोकरेंसी की कमाई पर लगेगा टैक्स – वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके अनुसार 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी रखने पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी बेचने पर 1 प्रतिशत टीडीएस भी कटेगा।

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