सेवानिवृत्ति अथवा योजना से निकास होने पर PRAN में जमा हुआ पेंशन कॉर्पस का 60 फीसदी तक एकमुश्त निकाला जा सकता है और बैलेंस (40 फीसदी या ज्यादा) को PFRDA द्वारा सूचित एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर (ASP) से एन्यूटी प्लान खरीदने के लिए इस्तेमाल एनआरआई निवेश के लिए नियम और विनियमन किया जाता है ताकि योजना से निकास अथवा सेवानिवृत्ति के बाद उसे एक मासिक पेंशन प्रदान की जा सके। NPS केंद्र सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है । इस स्कीम में आप जो पैसा निवेश करते हैं उसका प्रबंधन प्रोफेशनल फंड मैनेजर करते हैं । केंद्र सरकार इन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को इसकी जिम्मेदारी देती है । ऐसे में NPS में आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है ।

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Fema Regulations for NRI| एनआरआई के लिए फेमा विनियम।

कोई भी व्यक्ति जिसका विदेश में व्यापारिक व्यवहार है, उनके लिए सरकार देश से बाहर ले जाने वाली मुद्रा पर कड़ा नियंत्रण रखना पसंद करती है, इसके अच्छे कारण हैं, जैसे विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग आदि।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एनआरआई निवेश के लिए नियम और विनियमन फेमा) 1999 में भारत सरकार द्वारा भारतीय सीमाओं के पार विदेशी मुद्रा के इस प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित एक कानून है।

FEMA ने पहले के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम या FERA को बदल दिया, जो कि नब्बे के दशक की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के मद्देनजर अधिक कठोर था।

फेमा का उद्देश्य भारत में विदेशी व्यापार और उनके भुगतान को सुविधाजनक बनाना, भारतीय बाजार में एक व्यवस्थित सुधार और विदेशी मुद्रा को जारी रखना है।

यह भारत में सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन एनआरआई निवेश के लिए नियम और विनियमन की प्रक्रियाओं, औपचारिकताओं, व्यवसायों की रूपरेखा तैयार करता है।

NRI के लिए FEMA के नियम

एक बार जब आप अपनी स्थिति को निवासी की एनआरआई निवेश के लिए नियम और विनियमन स्थिति से अनिवासी भारतीय या एनआरआई में बदल लेते हैं, अर्थात, भारत से बाहर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस देश के नागरिक हैं, तो आपको अपने बचत खातों से संबंधित कुछ औपचारिकताओं से गुजरना होगा।

अनिवासी भारतीयों के लिए फेमा नियम बचत बैंक खाता रखने की अनुमति नहीं देते हैं।

NRI को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित एक NRO या NRE खाता स्थापित करने की आवश्यकता है।

एक NRO एक अनिवासी साधारण रुपया खाता है और इसे दो या दो से अधिक NRI द्वारा संयुक्त रूप से रखा जा सकता है।

खाताधारक की भारत में सभी वैध देय राशि, सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत के बाहर से किसी भी अनुमत मुद्रा में प्राप्त प्रेषण की आय या खाताधारक द्वारा भारत में अपनी अस्थायी यात्रा के दौरान किसी भी अनुमत मुद्रा या अनिवासी बैंकों के रुपया खातों से हस्तांतरण इस खाते में जमा किया जा सकता है, इसलिए, प्रेषित धन दूसरे देश के लिए गैर-प्रत्यावर्तनीय है।

NRI कहां निवेश कर सकते हैं ?

अनिवासी भारतीयों को प्रत्यावर्तनीय और गैर-प्रत्यावर्तनीय लेनदेन के माध्यम से असीमित मात्रा में निवेश विकल्पों की अनुमति है।

NRI के लिए फेमा नियमों के अनुसार, वे सरकार की छोटी बचत या सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) योजनाओं में निवेश नहीं कर सकते हैं।

स्वैच्छिक परिसमापन नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) का गठन दिनांक 01 .एनआरआई निवेश के लिए नियम और विनियमन एनआरआई निवेश के लिए नियम और विनियमन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) का गठन दिनांक 01 अक्तूबर, 2016 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों के अऩुसरण में किया गया।

इस बोर्ड का दायित्व भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था के कार्यान्वयन में सहायता करने हेतु एक सुचालक परिस्थितिक तंत्र को स्थापित करने से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित एनआरआई निवेश के लिए नियम और विनियमन विस्तृत कार्य सम्मिलित हैं:-
• कारपोरेट दिवाला, कारपोरेट समापन, वैयक्तिक दिवाला और वैयक्तिक शोधन अक्षमता से संबंधित विनियमन और बाजार प्रक्रिया और व्यवस्थाओं का विकास।
• दिवाला प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रीकरण और विनियामक का प्रदाता, जिसमें दिवाला व्यावसायिक (आईपी), दिवाला व्यावसायिक एजेसियां (आईपीए) और सूचना उपयोगिता (आईयू) सम्मिलित हैं।
• चौकसी, अन्वेषण और शिकायत निवारण के माध्यम से बाजारों और सेवा प्रदाताओं की निगरानी रखना।
• व्यवस्थित ढंग से कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं का प्रवर्तन और न्यायनिर्णय करना।
• शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण और लगातार व्यावसायिक उन्नति के माध्यम से व्यावसायिक विकास और दक्षता।

पेमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर होता है?

भारत में पेमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन कार्य करते हैं लेकिन फिर भी कमर्शियल बैंकों के काम का दायरा पेमेंट बैंकों की तुलना में ज्यादा बड़ा है. पेमेंट एनआरआई निवेश के लिए नियम और विनियमन एनआरआई निवेश के लिए नियम और विनियमन बैंक और कमर्शियल बैंक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि एनआरआई निवेश के लिए नियम और विनियमन कमर्शियल बैंक; लोगों से कितनी भी राशि को जमा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं लेकिन पेमेंट बैंक एक ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जमा स्वीकार कर सकते हैं.

Payment bank vs Commercial banks

वर्ष 2017 से देश में 11 पेमेंट बैंक कार्य कर रहे हैं. पेमेंट बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस प्राप्त हुआ है.

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) क्या है ?

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) क्या है ? – नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension System) एक पेंशन सह निवेश योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को वृ‍द्धावस्‍था सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना सुरक्षित और विनियमित बाजार आधारित रिर्टन के जरिए प्रभावशाली रूप से आपकी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने हेतु एक आकर्षक दीर्घकालिक बचत मार्ग से प्रारंभ होती है। इस योजना का विनियमन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया जाता है। पीएफआरडीए द्वारा स्‍थापित राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली न्‍यास (NPS Trust) एनपीएस के अंतर्गत सभी आस्तियों का पंजीकृत मालिक है। जिसे जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था (सशस्त्र बलों को छोड़कर) । इसे 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया । कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है । National Pension System के अंतर्गत सफलतापूर्वक नामांकन होने पर, अभिदाता को एक स्‍थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्‍या (PRAN) आबंटित किया जाता है। प्रान सृजित होने पर, NSDL-CRA (केन्‍द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी) द्वारा अभिदाता के पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाईल नंबर पर एक ई-मेल अलर्ट साथ ही साथ SMS अलर्ट भेजा जाता है। अभिदाता सेवानिवृत्ति हेतु निधि जमा करने के लिए कामकाजी जीवन के दौरान NPS एनआरआई निवेश के लिए नियम और विनियमन में आवधिक (periodically)और नियमित अंशदान करते हैं।

संस्थाएं निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी निवेश कर सकती हैं: FM

संस्थाएं निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी निवेश कर सकती हैं: FM

नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को कहा कि एक भारतीय कॉर्पोरेट इकाई आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी निवेश कर सकती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियम और विनियम 2022 पर एक व्याख्यात्मक नोट जारी करते हुए, वित्त मंत्रालय ने कहा कि एक गैर-वित्तीय क्षेत्र की इकाई वित्तीय सेवाओं की गतिविधि (बैंकिंग और बीमा को छोड़कर) में लगी एक विदेशी इकाई में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष निवेश कर सकती है।

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