किसी को अपने निवेश से हमेशा फायदा हो, यह जरूरी नहीं. कभी-कभी इस पर नुकसान भी होता है. इसे कैपिटल लॉस कहते हैं. इनकम टैक्‍स कानून में इस नुकसान को एडजस्‍ट करने की अनुमति है. आइए, यहां इंवेस्‍टमेंट पर कैपिटल लॉस के बारे में कुछ जरूरी बातों को जानते हैं.

निवेश पर हमेशा नहीं होता लाभ

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन

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कैपिटल लॉस क्‍या है?

कैपिटल लॉस किसी निवेश के खरीद मूल्‍य और बिक्री मूल्‍य के बीच का अंतर होता है. इसमें खरीद मूल्‍य के मुकाबले बिक्री मूल्‍य कम होता है. निवेश पर कैपिटल लॉस को अच्‍छा नहीं माना जाता है.

कैसे होता है कैपिटल लॉस?

कैसे होता है कैपिटल लॉस?

कैपिटल लॉस सिर्फ तभी होता है जब निवेश की बिक्री उसके वास्‍तविक खरीद मूल्‍य से कम हो. कोई भी निवेशक नहीं चाहता कि उसे कैपिटल लॉस हो.

टैक्‍स को लेकर क्‍या न‍ियम हैं?

टैक्‍स को लेकर क्‍या न‍ियम हैं?

जहां तक इनकम टैक्‍स के नियमों का सवाल है तो कैपिटल गेंस मद के तहत लॉन्‍ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेंस साथ सेट-ऑफ यानी एडजस्‍ट किया जा सकता है.

शॉर्ट-टर्म कैपिटल लॉस के लिए क्‍या हैं न‍ियम?

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स

– अगर कोई प्रॉपर्टी आप 3 साल से कम अवधि तक अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पास रखकर बेच डालते हैं तो उससे होने वाला प्रॉफिट शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) में गिना जाता है और इस पर लगने वाला टैक्स शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स कहा जाता है. वित्त वर्ष 2017-18 से अचल संपत्तियों के 2 साल के भीतर हुए सौदों को शॉर्ट-टर्म की सीमा में कर दिया गया है.

– शेयर के मामले में 1 साल के भीतर बेचने पर उससे होने वाला फायदा STCG माना जाएगा.

STCG टैक्स की दर

– STCG टैक्स कि गिनती करने के लिए इसे अन्य आमदनियों की तरह आपकी कुल आमदनी में जोड़ दिया जाता है. फिर कुल आमदनी में से जितनी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल इनकम होती है, उस पर टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ता है.

– कंपनी के इक्विटी शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में, उन्हें 1 साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के भीतर बेचने पर होने वाले STCG पर 15% फिक्स टैक्स लागू होता है. चाहे आप जीरो टैक्स में आते हों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर 30 फीसदी टैक्स वाले स्लैब में आते हैं, आपको शेयर या म्युचुअल फंड से होने वाली कमाई पर 15 फीसदी टैक्स देना होगा.

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स

– अगर कोई प्रॉपर्टी कम से कम 3 साल तक अपने पास रखकर बेचते हैं तो उससे होने वाला मुनाफा लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) में गिना जाता है और इस पर लगने वाला लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स कहा जाता है. अचल संपत्तियों (जमीन, बिल्डिंग, घर आदि) के मामले में LTCG की अवधि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2 साल कर दी है. जबकि चल संपत्तियों (ज्वैलरी, बॉन्ड, डेट म्यूचुअल फंड) के मामले में यह 3 साल ही है.

– इक्विटी शेयर्स के मामले में सिर्फ एक साल की अवधि को ही लॉन्ग-टर्म में रखा गया है.

Income Tax Change: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पर सरचार्ज की सीमा 15% पर, आपके लिए क्या है इसका मतलब

निर्मला पीसी

मौजूदा नियम में बदलाव
इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय लिस्टेड शेयर और म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर सरचार्ज की सीमा 15 फ़ीसदी है। Budget 2022 में निर्मला सीतारमण ने अब हर तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स पर सर चार्ज की सीमा तय कर दी है।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स क्या है?

अगर आप 1 से 3 साल तक के लिए किसी शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और उससे आपको फायदा होता है तो उस लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। आपने लंबे समय के लिए कहीं निवेश किया है और वहां से आपको फायदा हो रहा है तो उस लाभ पर आपको सरकार को टैक्स देना होगा। इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। अब तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 20 फीसदी टैक्स लगता है, यह आगे भी लगेगा, लेकिन 20 फीसदी टैक्स पर लगने वाले सरचार्ज को अधिकतम 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

फायदे की बात: शेयर मार्केट से हुई कमाई पर भी देना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है टैक्स, प्रॉफिट बुक करने सहित इन 3 तरीकों से बचा सकते हैं पैसा

वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में अब 2 हफ्ते का ही समय बचा है। हम सभी जानते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना होता है। इसलिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कैपिटल गेन टैक्स को कैसे कम किया जा सकता है। आज हम आपको ऐसे 3 तरीकों के बारे में बता रहे हैं जिससे आप कैपिटल गेन पर टैक्स बचा सकते हैं।

1. स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स से प्रॉफिट बुक करें
स्टॉक्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर 1 लाख रुपए से ज्यादा के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस पर अब टैक्स लगता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपके लिए 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट का फायदा उठाने का यही मौका है। 31 मार्च से पहले इस हिसाब से प्रॉफिट बुक करें कि टैक्स छूट का लाभ मिल जाए।

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